विदेशों की तरह वैज्ञानिक शोध के आधार पर नियम तय करे यह बात एक याचिका में कही गई है और कालोनियों, स्कूलों, अस्पतालों और बाज़ारों से 500 मीटर दूर ही टावर लगाए जाएं. इन इलाक़ों में जो मोबाइल टावर लगाए गए हैं, उन्हें हटाया जाए.
प्रशांत भूषण की अगुवाई वाले गैर सरकारी संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर दावा किया था कि मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन से ख़तरनाक बीमारियां होती हैं.
याचिका में दुनियाभर में मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन से कैंसर, अलजाइमर और ल्यूकेमिया जैसी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं.
कैंसर रोधी एजेंसी ने कहा था कि सबूतों की समीक्षा करने पर पता चला कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से एक विशेष तरह के कैंसर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. मोबाइल फ़ोन और टावर से निकलने वाले रेडिएशन से जनता को बचाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टावर लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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