
शीर्ष अदालत ने सहारा प्रमुख से कहा कि या तो वह तीन अगस्त तक 300 करोड़ रुपये जमा करें या वापस जेल जाने के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी के साथ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा के पैरोल की अवधि तीन अगस्त तक बढ़ा दी है।
इससे पहले सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सहारा समूह एक वर्ष के भीतर 5000 करोड़ रुपये देने की स्थिति में होगा। मगर समूह को सेबी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के तहत अपनी संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी जाए।
चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सहारा समूह को सुब्रत राय की जमानत के लिए जरूरी रकम जुटाने के लिए संपत्तियों को बेचने की इजाजत दे दी है। इनमें वे संपत्तियां भी हैं, जिन्हें बेचने की जिम्मेदारी सेबी को दी गई थी।
लेकिन वरिष्ठ वकील सिब्बल ने पीठ को यह भरोसा दिलाया कि अगर सुब्रत रॉय और समूह को और कुछ समय दिया जाएगा तो वह साबित कर सकेंगे कि रकम जमा करने को लेकर वह कितने गंभीर है। उन्होंने कहा कि रकम का जुगाड़ करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है।
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