
18 साल पहले सलमान खान पर चिंकारा और काले हिरणों के शिकार के दो मामलों में सलमान को राजस्थान की एक निचली अदालत ने पांच साल और एक साल की सज़ा सुनाई थी. इसके ख़िलाफ़ सलमान ने हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फ़ैसले को पलट दिया.
फ़िल्म अभिनेता सलमान ख़ान को राहत देते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने चिंकारा और काले हिरणों के शिकार के दो मामलों से उन्हें बरी कर दिया है. 18 साल के बाद सलमान को बरी किया गया है 18 साल बाद सलमान को मिली हाई कोर्ट से राहत।
18 साल पहले फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का यह मामला सामने आया था. घोड़ा फार्म प्रकरण और भवाद हरिण शिकार मामले में हाई कोर्ट ने गत 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने सोमवार को ये फ़ैसला सुनाया.
सलमान खान पर फ़िल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान घोड़ा फार्म में दो हिरणों के शिकार के आरोप का था. इस मामले में अदालत ने 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को पांच साल की सजा और 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था.
इसके बाद सलमान ख़ान को जोधपुर सेंट्रल जेल में आठ दिन कैद में भी गुजारना पड़ा था.
वहीं एक अन्य मामला 26-27, सितंबर 1998 की रात को भवाद में एक हिरण के शिकार का था. निचली अदालत ने एक फरवरी 2006 को सलमान को इस मामले में दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई थी.
वहीं एक अन्य मामला 26-27, सितंबर 1998 की रात को भवाद में एक हिरण के शिकार का था. निचली अदालत ने एक फरवरी 2006 को सलमान को इस मामले में दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई थी.
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