
अब आपको पैन कार्ड के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नही पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते है, तो आपक लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन कार्ड बनवाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
बोर्ड के मुताबिक आधार कार्ड आधारित इस ई-सिग्नेचर सुविधा को लागू होने से ना केवल पेपरलेस कार्य की ओर हम अग्रसर होंगे बल्कि पैन की बढ़ती नकल को रोकने में भी यह काम आएगी। आज इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताने जा रही है कि पैन कार्ड आपके लिए क्यों जरूरी है और आप कैसे इसे ऑनलाइन बनवा सकते है।
1 जनवरी 2016 से पैन कार्ड 2 लाख से ऊपर की लेन-देन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब पैन कार्ड सभी फाइनेंशियल सेक्टर जैसे म्यूचुअल फंड और शेयरों की लेन-देन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सरकार द्वारा एक साल की अवधि में 50,000 रुपए से ऊपर के कैश कार्ड, प्रीपेड कार्ड की खरीद पर पैन कार्ड जरूरी है।
ज्यादा लेन-देन करने वालों के लिए पैन अनिवार्य करने के साथ सरकार पैन बनाने के ऑनलाइन तरीकों को और आसान करती जा रही है। आप पैन कार्ड या तो NSDL (http://tin.nsdl.com/pan/index.html) या फिर UTIITSL (http://www.myutiitsl.com/PANONLINE/) से बनवा सकते है। सितंबर 2015 से डिजिटल सिग्नेचर आधारित पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 49A) इन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब यह फॉर्म आधार लिंक्ड ई-सिग्नेचर के साथ भी जमा किया जा सकता है। अबतक आधार कार्ड पता, डेट ऑफ बर्थ और पहचान पत्र के रूप में काम आता था अब वह पैन कार्ड बनवाने में काम आएगा। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपनी फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। भारत में रहने वालों के लिए सर्विस टैक्स मिलाकर 107 रुपए एप्लीकेशन फीस है। विदेश में रहने वालों के लिए 994 रुपए की फीस रखी गई है,
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