जानिए, एयर टिकट कैंसिल कराने के नए नॉर्म्‍स के बारे में


हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा और उनका पूरा पैसा भी लौटा दिया जाएगा।नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने टिकट कैंसिल कराने पर पूरे पैसे वापस करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे।
नए नियम इस प्रकार हैं....
- ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट बुक कैंसिल कराने पर एयरलाइंस पैसा रिफंड करेगी।
- 30 दिनों के अंदर एयरलाइंस कंपनियों पैसा रिफंड करेंगी।
- क्रेडिट कार्ड से बुक कराई टिकट को कैंसिल कराने के सात दिनों के अंदर-अंदर कार्ड अकाउंट में पैसा वापस हो जाएगा।
- नकद देकर टिकट बुक कराई टिकट को कैंसिल कराने पर पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा ।
- टिकट कैंसिल कराने, यात्रा नहीं करने या नो शो (यानी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचने की सूरत में) एयरलाइंस को सभी तरह के टैक्स के साथ एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस या फिर पैसेंजर सर्विस फीस वापस करनी होगी। ये नियम सभी प्रकार के किराये मसलन, सामान्य किराया, पेक्स फेयर (15,30,45 या ऐसे ही तय समय पहले टिकट की बुकिंग) और प्रमोशनल फेयर (खास मौकों या नई उड़ान शुरु करने के समय का विशेष किराया) और नॉन रिफंडेबल टिकट पर लागू होंगे। टिकट कैंसिल कराने पर एयरलाइंस को अगल से फीस नहीं देनी होगी।
- टिकट बुकिंग के समय हुई किसी प्रकार की गलती पर एयरलाइंस जिम्मेदार होगी, यात्री को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।ये सभी नियम घरेलू और विदेशी एयरलाइंस पर लागू होंगे जो भारत से या भारत के लिए उड़ानें मुहैया कराते हैं।

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हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा और उनका पूरा पैसा भी लौटा दिया जाएगा।नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने टिकट कैंसिल कराने पर पूरे पैसे वापस करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे।
नए नियम इस प्रकार हैं....
- ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट बुक कैंसिल कराने पर एयरलाइंस पैसा रिफंड करेगी।
- 30 दिनों के अंदर एयरलाइंस कंपनियों पैसा रिफंड करेंगी।
- क्रेडिट कार्ड से बुक कराई टिकट को कैंसिल कराने के सात दिनों के अंदर-अंदर कार्ड अकाउंट में पैसा वापस हो जाएगा।
- नकद देकर टिकट बुक कराई टिकट को कैंसिल कराने पर पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा ।
- टिकट कैंसिल कराने, यात्रा नहीं करने या नो शो (यानी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचने की सूरत में) एयरलाइंस को सभी तरह के टैक्स के साथ एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस या फिर पैसेंजर सर्विस फीस वापस करनी होगी। ये नियम सभी प्रकार के किराये मसलन, सामान्य किराया, पेक्स फेयर (15,30,45 या ऐसे ही तय समय पहले टिकट की बुकिंग) और प्रमोशनल फेयर (खास मौकों या नई उड़ान शुरु करने के समय का विशेष किराया) और नॉन रिफंडेबल टिकट पर लागू होंगे। टिकट कैंसिल कराने पर एयरलाइंस को अगल से फीस नहीं देनी होगी।
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