
बाल श्रम रोकने के कठोर कानून में ढिलाई देने के लिए लाए गए विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है। इस कानून के पास होने के बाद अब 14 साल की उम्र तक के बच्चों से पारिवारिक कारोबार और फिल्म व टेलीविजन कार्यक्रमों में काम करने की अनुमति मिल गई है।
अब किसी भी पेशे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर दो साल से ज्यादा की जेल की सजा होगी। सिवाय अगर बच्चा अपने परिवार के कामों में मदद करता है। संसद ने इस संबंध में एक बिल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार को अपराध मानता है।
इसके लिए पेरेंट्स के लिए जुर्माने का प्रावधान है उल्लंघनकर्ताओं के लिए सजा को बढ़ाया गया है। बच्चे को काम कर रखने पर 6 महीने से दो सालों के लिए जेल हो सकती थी। जिसकी सीमा पहले 3 महीने से एक साल थी। इसके अलावा जुर्माना 20,000 से 50,000 किया गया है। जो पहले 10,000-20,000 था।
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