
अदालत ने ईरानी की शिक्षा संबंधी तथ्यों की पुष्टि के लिए दस्तावेज पेश करने निर्देश दिया था। केंद्रीय स्मृति ईरानी पर आरोप है कि चुनावी हलफनामों में अपनी शिक्षा के संबंध में झूठी जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार चांदनी चौक सीट से 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामे व दूसरे दस्तावेज चुनाव आयोग कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं। यह बयान शनिवार को चुनाव आयोग अधिकारी ने पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज करवाया। महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह के समक्ष चुनाव आयोग के अधिकारी ने यह बयान दर्ज करवाया।
इनमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के दस्तावेज व हलफनामा भी शामिल हैं। अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता अहमर खान की गवाही दर्ज करने के बाद सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय कर दी।
पेश मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्मृति ईरानी ने जानबूझकर कर अपनी शिक्षा के बारे में 2004, 2011 व 2014 के चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी दी।
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