उत्तरप्रदेश : दस साल की सजा मिली, बलात्कारी बाबा को


उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने एक बलात्कारी बाबा को दस साल की सजा सुनाई हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मपाल नामक बाबा को दस वर्ष की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) अमरपाल सिंह की अदालत ने कल शाम दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त बाबा को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गोरतलब रहें कि हल्दी थाना क्षेत्र के नागपुर मठिया में पुजारी बाबा धर्मदेव दास ने 21 मार्च 2015 को अंधी युवती के साथ बलात्कार किया था. पुजारी ने पीडिता को अपने मठ पर बुलाया था।
इस दोरान पीडिता की मां को बाबा ने बगल से दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया था और मोका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती के विरोध करने पर बाबा ने उसे जान से मारने के कोशिश भी की थी। इस दोरान उसने पीडिता पर चिमटे से प्रहार किया था।
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उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने एक बलात्कारी बाबा को दस साल की सजा सुनाई हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मपाल नामक बाबा को दस वर्ष की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) अमरपाल सिंह की अदालत ने कल शाम दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त बाबा को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गोरतलब रहें कि हल्दी थाना क्षेत्र के नागपुर मठिया में पुजारी बाबा धर्मदेव दास ने 21 मार्च 2015 को अंधी युवती के साथ बलात्कार किया था. पुजारी ने पीडिता को अपने मठ पर बुलाया था।
इस दोरान पीडिता की मां को बाबा ने बगल से दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया था और मोका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवती के विरोध करने पर बाबा ने उसे जान से मारने के कोशिश भी की थी। इस दोरान उसने पीडिता पर चिमटे से प्रहार किया था।

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