कन्हैया पर भड़का हाईकोर्ट, पहले खत्म करो भूख हड़ताल, तभी सुनेंगे याचिका


कैंपस में देश विरोधी घटनाक्रम में शामिल रहने के आरोप में जेएनयू प्रशासन की ओर से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है.
कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि वह अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल खत्म करें, यही बेहतर फैसला होगा. हाई कोर्ट ने कहा है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी स्टूडेंट जब हड़ताल खत्म करेंगे उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा.
कन्हैया कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन पर JNU की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है, वो हटाया जाए.
हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी होने के बाद कन्हैया के वकीलों ने कुछ वक्त मांगा है. दोपहर बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई हो सकती है.
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कैंपस में देश विरोधी घटनाक्रम में शामिल रहने के आरोप में जेएनयू प्रशासन की ओर से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है.
कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि वह अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल खत्म करें, यही बेहतर फैसला होगा. हाई कोर्ट ने कहा है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी स्टूडेंट जब हड़ताल खत्म करेंगे उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा.
कन्हैया कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन पर JNU की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है, वो हटाया जाए.
हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी होने के बाद कन्हैया के वकीलों ने कुछ वक्त मांगा है. दोपहर बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई हो सकती है.

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