अब पासपोर्ट बनाना आसान हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा और इसके बिना ही पासपोर्ट मिल जाएगा। वेरिफिकेशन बाद में की जाएगी।
पासपोर्ट के लिए सिर्फ तीन डॉक्युमेन्ट पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी के साथ किसी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का एफिडेविट देना होगा। अगर पुलिस की रिपोर्ट में दस्तावेज के उलट कुछ पाया जाता है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा।
अब तक पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम एक महीना का समय लगता था। सबसे अधिक समय पुलिस वेरिफिकेशन में लगता था।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस सेवा के लिए कोई अतिरक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, पासपोर्ट केन्द्र आधार नम्बर के वैधता की जांच ऑनलाइन करेगा। यही नहीं, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की जांच भी संबंधित डेटाबेस के माध्यम से की जाएगी। एक हफ्ते में पासपोर्ट रीलिज करने से पहले यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
एक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट डिविजन के निदेशक अनिल कुमार सोबती के हवाले से बताया गया है कि फर्जीवाड़ा होने की संभावना कम होगी, क्योंकि सिस्टम फर्जी कागजात पकड़ने के व्यापक उपाय हैं।
इस माध्यम से वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड को पासपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा।
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