गरीबों के साथ न करें राशन डीलर धोखाधड़ी, पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही : डीएम

(रिपोर्ट : गुलरेज़ अब्बासी/ शबाब आलम )
जिलाधिकारी श्री वेदप्रकाश की अध्यक्षता में आज सुमंगलम् बैंकट हॉल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को परदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु आमंत्रित राशन डीलरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन विक्रेता, राशन वितरण व्यापार न समझकर समाज सेवा के रूप में कार्य करें। उन्होने कहा कि यदि जो राशन विक्रेता समाज सेवा न समझकर व्यापार समझते हैं वे अपनी दुकान छोड़ दें।

जिलाधिकारी ने राशन डीलरों को सख्त निर्देश दिये है कि पात्र व्यक्ति के मानकों को दुकान के सामने चस्पा करें और सार्वजनिक करें और इस सप्ताह के अन्दर चस्पा न होने पर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने अमानत हुसैन, सुखपाल सिंह, जगवीर चौहान आदि से राशन वितरण के संबंध में भी जानकारी हासिल की।
उन्होने कहा कि आपका कर्तव्य है कि गरीब आदमी के हिस्से का गल्ला उसे अवश्य मिलें। इस बात का मौका न दें कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान उपलब्धता की धांधलेबाजी करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होने कहा कि दुकान पर मिट्टी का तेल एवं गेहूँ, चावल, चीनी की पहुँच का सत्यापन विक्रेता द्वारा प्रत्येक दशा में कराया जायेगा और विक्रेता द्वारा कैम्प वितरण तिथि की मुनादी कराकर पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जाये।

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष संबंधित ग्राम प्रधान होगें। उक्त समिति में ग्राम पंचायत के 01 वरिष्ठ सदस्य तथा 03 सदस्य खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित किये गये है सम्मिलित होगें। साथ ही उक्त समिति में संबंधित ग्राम के प्रधानाध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा सदस्य होगी। इस समिति के संयोजक संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा अन्त्योदय कार्ड पर 15 किलो चावल, 20 किलो गेंहू 02 रू0 प्रति किलो तथा चावल 03 रू0 प्रति किलो की दर से किया जाये तथा चीनी वितरण प्रति कार्ड 02 किलो 13.20 रू0 प्रति किलो की दर से किया जाये और गृहस्थी कार्ड धारको के प्रति यूनिट 30. किलो गेहू 02 रू0 प्रति किलो तथा चावल 03 रू0 प्रति किलो की दर से किया जायेगा तथा चीनी का चितरण प्रति कार्ड 900 से 905 ग्राम 13.50 रू0 प्रति किलो की दर से वितरण किया जायेगा। मिट्टी के तेल का वितरण उपलब्धता के आधार पर प्रति कार्ड 2.5 ये 3.5 ली0 16.10 से 16.20 रू0 प्रति ली0 की दर से किया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने खुले में शौच न करने हेतु राशन डीलरों को सक्रिय सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद अमरोहा में खुले में शौच न करने के संदेश को एक अभियान के रूप में चलाया जाये। उन्होने कहा कि  जिस तरह से हमारा देश से पोलियो को मिटाने के लिए एक वृहद अभियान चलाया गया उसी आधार पर स्वच्छ भारत मिशन द्वारा खुले में शौच न करने का चलाया जाये। समस्त राशन डीलरों ने जिलाधिकारी को आश्वासन दिया कि वे जिस प्रकार पोलियों को मिटाने में सहयोग किया उसी प्रकार खुले में शौच मुक्त जनपद में सहयोग करेगें। इस अवसर पर श्री मनोज शुक्ला मण्डल कोर्डिनेटर स्वच्छता ने भी खुले में शौच मिक्त हेतु अपने महत्वपूर्ण विचार रखें।

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री जाहिद हुसैन, क्षेत्रीय अधिकारी श्री ब्रजेश पाल आदि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
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(रिपोर्ट : गुलरेज़ अब्बासी/ शबाब आलम )
जिलाधिकारी श्री वेदप्रकाश की अध्यक्षता में आज सुमंगलम् बैंकट हॉल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को परदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु आमंत्रित राशन डीलरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन विक्रेता, राशन वितरण व्यापार न समझकर समाज सेवा के रूप में कार्य करें। उन्होने कहा कि यदि जो राशन विक्रेता समाज सेवा न समझकर व्यापार समझते हैं वे अपनी दुकान छोड़ दें।

जिलाधिकारी ने राशन डीलरों को सख्त निर्देश दिये है कि पात्र व्यक्ति के मानकों को दुकान के सामने चस्पा करें और सार्वजनिक करें और इस सप्ताह के अन्दर चस्पा न होने पर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने अमानत हुसैन, सुखपाल सिंह, जगवीर चौहान आदि से राशन वितरण के संबंध में भी जानकारी हासिल की।
उन्होने कहा कि आपका कर्तव्य है कि गरीब आदमी के हिस्से का गल्ला उसे अवश्य मिलें। इस बात का मौका न दें कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान उपलब्धता की धांधलेबाजी करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होने कहा कि दुकान पर मिट्टी का तेल एवं गेहूँ, चावल, चीनी की पहुँच का सत्यापन विक्रेता द्वारा प्रत्येक दशा में कराया जायेगा और विक्रेता द्वारा कैम्प वितरण तिथि की मुनादी कराकर पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जाये।

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष संबंधित ग्राम प्रधान होगें। उक्त समिति में ग्राम पंचायत के 01 वरिष्ठ सदस्य तथा 03 सदस्य खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित किये गये है सम्मिलित होगें। साथ ही उक्त समिति में संबंधित ग्राम के प्रधानाध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा सदस्य होगी। इस समिति के संयोजक संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा अन्त्योदय कार्ड पर 15 किलो चावल, 20 किलो गेंहू 02 रू0 प्रति किलो तथा चावल 03 रू0 प्रति किलो की दर से किया जाये तथा चीनी वितरण प्रति कार्ड 02 किलो 13.20 रू0 प्रति किलो की दर से किया जाये और गृहस्थी कार्ड धारको के प्रति यूनिट 30. किलो गेहू 02 रू0 प्रति किलो तथा चावल 03 रू0 प्रति किलो की दर से किया जायेगा तथा चीनी का चितरण प्रति कार्ड 900 से 905 ग्राम 13.50 रू0 प्रति किलो की दर से वितरण किया जायेगा। मिट्टी के तेल का वितरण उपलब्धता के आधार पर प्रति कार्ड 2.5 ये 3.5 ली0 16.10 से 16.20 रू0 प्रति ली0 की दर से किया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने खुले में शौच न करने हेतु राशन डीलरों को सक्रिय सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद अमरोहा में खुले में शौच न करने के संदेश को एक अभियान के रूप में चलाया जाये। उन्होने कहा कि  जिस तरह से हमारा देश से पोलियो को मिटाने के लिए एक वृहद अभियान चलाया गया उसी आधार पर स्वच्छ भारत मिशन द्वारा खुले में शौच न करने का चलाया जाये। समस्त राशन डीलरों ने जिलाधिकारी को आश्वासन दिया कि वे जिस प्रकार पोलियों को मिटाने में सहयोग किया उसी प्रकार खुले में शौच मुक्त जनपद में सहयोग करेगें। इस अवसर पर श्री मनोज शुक्ला मण्डल कोर्डिनेटर स्वच्छता ने भी खुले में शौच मिक्त हेतु अपने महत्वपूर्ण विचार रखें।

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री जाहिद हुसैन, क्षेत्रीय अधिकारी श्री ब्रजेश पाल आदि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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