सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि मानहानि कानून संवैधानिक है और इसे हटाया नहीं जाएगा. यह बरकरार रहेगा.
इसके खिलाफ याचिका राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने देश भर में मजिस्ट्रेटों को आदेश जारी करके कहा है कि मानहानि के निजी मामलों में समन जारी करने से पहले सावधानी बरतें.'
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