ऑनलाइन लाइसेंस बनवाना हुआ आसान
लाइसेंस बनवाने के लिए आवदेकों को विभाग की वेबसाइट पर दिया गया आवेदन पत्र भरना होगा। साथ में पहचान के दो दस्तावेज और जन्म संबंधी दस्तावेज स्केन कर अपलोड करने होंगे। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के लिए इसमें तारीख भी भर सकते हैं।
लाइसेंस बनवाने के लिए आवदेकों को विभाग की वेबसाइट पर दिया गया आवेदन पत्र भरना होगा। साथ में पहचान के दो दस्तावेज और जन्म संबंधी दस्तावेज स्केन कर अपलोड करने होंगे। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के लिए इसमें तारीख भी भर सकते हैं।
आवेदकों को तय की गई तारीख तक कार्यालय आकर ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। इसी दौरान कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पास होने पर आवेदक को लर्निंग लाइसेंस से दिया जाएगा। एक से छळ माह की अवधि के बीच आवेदक का व्हीकल टेस्ट लेकर स्थाई लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही ड्राइवर को लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है।
30 रूपये में लर्निंग और 300में स्थाई लाइसेंस
ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनवाने पर आवेदक मात्र 30 रूपये में लर्निंग व 300 रूपये में स्थायी लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा। वर्तमान में दलाल लाइसेंस बनवाने के लिए दलाल आवेदक से आठ सौ से एक हजार रूपये प्रति लाइसेंस लेते हैं। ईबैकिंग से जुड़ते ही फीस भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी।
30 रूपये में लर्निंग और 300में स्थाई लाइसेंस
ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनवाने पर आवेदक मात्र 30 रूपये में लर्निंग व 300 रूपये में स्थायी लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा। वर्तमान में दलाल लाइसेंस बनवाने के लिए दलाल आवेदक से आठ सौ से एक हजार रूपये प्रति लाइसेंस लेते हैं। ईबैकिंग से जुड़ते ही फीस भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी।
फिलहाल विभागीय सॉफ्टवेयर को ईबैंकिंग से नहीं जोड़ा गया है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फीस जमा कराने के लिए कार्यालय आना ही होगा। ईबैकिंग की सुविधा शुरु होने के बाद आवेदक घर बैठे अपने खाते से फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट मे विफल होने पर आवेदक को सात दिन की अवधि में दोबारा टेस्ट देना होता है।
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