दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया स्मृति ईरानी के बी ए के दस्तावेज़ अभी तक नहीं मिले

नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि 1996 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीए कोर्स करने से संबंधित दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हल्फनामे में इस कोर्स का उल्लेख किया था। अदालत ने विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग से यह दस्तावेज तलब किए थे क्योंकि ऐसा आरोप था कि ईरानी ने अप्रैल, 2004 के चुनाव में अपने हल्फनामे में यह दावा किया था कि उन्होंने 1996 में बीए किया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार विद्यालय के सहायक पंजीकार ओ पी तंवर ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा उनके बीए से संबंधित 1996 के दस्तावेज अभी मिलने बाकी हैं। 

तंवर ने 1993-94 के बी कॉम ऑनर्स के लिए प्रवेश प्रपत्र, इस कोर्स के परिणाम और 2013.14 में बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में उनके अनुक्रमांक सह प्रपत्र पत्र समेत उनकी शिक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश किए हैं।

अदालत ने उत्तरी दिल्ली के एसडीएम को चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2004 का चुनाव लड़ने के लिए ईरानी द्वारा हल्फनामे के साथ दिए गए दस्तावेज भी देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।
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नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि 1996 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीए कोर्स करने से संबंधित दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हल्फनामे में इस कोर्स का उल्लेख किया था। अदालत ने विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग से यह दस्तावेज तलब किए थे क्योंकि ऐसा आरोप था कि ईरानी ने अप्रैल, 2004 के चुनाव में अपने हल्फनामे में यह दावा किया था कि उन्होंने 1996 में बीए किया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार विद्यालय के सहायक पंजीकार ओ पी तंवर ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा उनके बीए से संबंधित 1996 के दस्तावेज अभी मिलने बाकी हैं। 

तंवर ने 1993-94 के बी कॉम ऑनर्स के लिए प्रवेश प्रपत्र, इस कोर्स के परिणाम और 2013.14 में बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में उनके अनुक्रमांक सह प्रपत्र पत्र समेत उनकी शिक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश किए हैं।

अदालत ने उत्तरी दिल्ली के एसडीएम को चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2004 का चुनाव लड़ने के लिए ईरानी द्वारा हल्फनामे के साथ दिए गए दस्तावेज भी देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।

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